पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बिहार में जो प्रतिबंध लगा था कि दुर्गा पूजा में मेला का आयोजन नहीं होगा या पंडाल नहीं बनी उसको पूर्ण रूप से आदेश दे दिया गया है कि पूजा भी होगी और पंडाल भी बने साथ ही साथ लोगों के श्रद्धा के साथ प्रसाद का भी लाभ ले सकते हैं
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक आदेश जारी किया गया क्योंकि बिहार में कोरोना के मामले बहुत ही कम हो चुके हैं और रिकवरी रेट वह भी 90 के ऊपर जा चुका है इसीलिए श्रद्धा और त्योहार के मौसम में यह आदेश श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही राहत पहुंचाने वाली हैं।