अनुच्छेद 370 पर केंद्र को दिया नोटिस, कश्मीर की यात्रा करने की दी अनुमति

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Article 370
Jammu & Kasmir

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को रद्द करने के मुद्दे पर सुनवाई करेगी, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। पांच जजों वाली संविधान पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी और सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी।

14 दलीलों में से, जिनमें से दो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैं, इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को भी शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया, और इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया मांगी हैं ।

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अदालत ने सबसे पहले जामिया मिलिया कानून के छात्र द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसने उसे, अदालत ने उन्हें अपने गृहनगर की यात्रा करने की अनुमति दी और अधिकारियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया हैं और माता-पिता से मिलने के लिए कश्मीर के अनंतनाग की यात्रा करने की अनुमति मांगी।

सीपीएम नेता सीताराम येचुरी द्वारा दायर एक अन्य याचिका, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक बीमार पूर्व विधायक से मिलने की अनुमति नहीं है, अदालत ने भी सुनवाई की।

हालांकि, अदालत ने, छात्र को राष्ट्रीय राजधानी में लौटने के बाद रिपोर्ट करने के लिए कहा।

अदालत ने येचुरी को अपने दोस्त से मिलने के लिए अनुमति दी हैं जिससे श्रीनगर की यात्रा कर सकेंगे । हालांकि, उन्हें यह भी निर्देशित किया गया था कि उन्हें किसी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं होना हैं ।

अदालत ने येचुरी को अपने दोस्त से मिलने के लिए अनुमति दी हैं जिससे श्रीनगर की यात्रा कर सकेंगे । हालांकि, उन्हें यह भी निर्देशित किया गया था कि उन्हें किसी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं होना हैं ।