वैशाली/हाजीपुर।
अध्यक्ष, केंद्रीय चयन पर्षद(सिपाही भर्ती)बिहार, पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजीव रंजन कुमार के द्वारा मध्य निषेध,उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण माहौल में कदाचारमुक्त संपन्न कराने को लेकर समाहरणालय सभागार में संयुक्त ब्रिफिंग की गयी जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि यह परीक्षा दिनांक 14.05.2023 को एक पाली में 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे तक जिला में कुल 25 परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न करायी जायेगी जिसमें कुल 11,114 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है।इसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी, 1-4 सशस्त्र बल एवं महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है जो परीक्षा तिथि को ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँचकर परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे।
उन्होंने कहा कि स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि प्राप्त निर्देश के आलोक में परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान तैयार कर उसके अनुसार बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे पहले अर्थात 09:00 बजे तक ही परीक्षार्थी को केन्द्र के अन्दर प्रवेश करने देना है,उसके बाद किसी भी परीक्षार्थी केंद्र पर प्रवेश नही दिया जाय।परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थियों को 8 बजे से प्रवेश करायी जाएगी तथा परीक्षा समाप्ति के पश्चात ही परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जाय। बिना फोटो पहचान किये किसी भी परीक्षार्थी को मुख्य प्रवेश द्वारा से अन्दर नहीं जाने दिया जाय। सभी परीक्षार्थियों की शारीरिक जाँच मुख्य प्रवेश द्वार पर ही कर लिया जाय । सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी परीक्षा प्रारंभ होने के तीन घंटे पूर्व अर्थात परीक्षा केंद्र पर 7:00 बजे तक निश्चित रूप से पहुंचकर विधि व्यवस्था संधारण में लग जाएंगे तथा परीक्षा केंद्र पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाएंगे एवं परीक्षा केंद्र पर सभी व्यवस्था को देखकर संतुष्ट हो लेंगे।सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाई गई है। जोनल दंडाधिकारी लगातार भ्रमणशील रहेंगे एवं परीक्षा केंद्र के आसपास के फोटोस्टेट की दुकानों को बंद कराते हुए उस पर कड़ी नजर रखेंगे।
उनके द्वारा बताया गया केंद्र के अंदर मोबाइल, केलकुलेटर, ब्लूटूथ,वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पेजर, स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाना प्रतिबंधित किया गया है।
अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर को परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि परीक्षा केंद्र के आसपास परीक्षा के दिन निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि परीक्षा केंद्र के आस पास भीड़ नही लगने दिया जाय।
ब्रीफिंग के दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ अपरसमाहर्ता श्री विनोद कुमार सिंह,उप विकास आयुक्त श्री चित्रगुप्त कुमार, निदेशक डीआरडीए,उप समाहर्ता नजारत,सभी वरीय उप समाहर्ता, सभी केंद्राधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
संवाददाता–राजेन्द्र कुमार।