वैशाली/हाजीपुर। प्रारंभिक प्रशिक्षण के दूसरे दिन के प्रशिक्षण के साथ ही द्वितीय बैच का प्रशिक्षण आज 8 अप्रैल को सम्पन्न हुआ। आज के इस सम्पन्न हुए प्रशिक्षण में वैशाली प्रखंड के सरपंच, उपसरपंच, कचहरी सचिव, न्याय मित्र ने भाग लिया। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग एवं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना के संयुक्त तत्वबाधान में पंचायती राज पीठ द्वारा संचालित द्वितीय बैच में ग्राम कचहरी निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरपंच,उप सरपंच एवं कर्मी न्यायमित्र , न्याय सचिव का दो दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ।
सभी उपस्थित प्रतिभागियों के द्वारा परामर्शी सह प्रशिक्षक रघुवंश प्रसाद सिन्हा, पूर्व जिला सत्र न्यायाधीश सुरेश श्रीवास्तव, नोडल पदाधिकारी राजकुमार पासवान, जिला पंचायत संसाधन केंद्र के पदाधिकारी कुमार सानू एवं उमा कुमारी का आभार व्यक्त किया गया।
दूसरे दिन के सत्र की शुरुआत “इतनी शक्ति हमे देना दाता… ” के प्रार्थना के साथ कि गई। इसके बाद परामर्शी रघुवंश कुमार सिन्हा के द्वारा कल के प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति कराई गई। बिहार पंचायत राज अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम कचहरी को प्राप्त अधिकारों और कर्तव्य की विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। भारतीय दंड सहिंता की 40 अलग अलग धाराओं में के द्वारा ग्राम कचहरी को प्रदत कानूनी अधिकारों की विस्तार से चर्चा की गई। जिला न्यायाधीश सुरेश श्रीवास्तव के द्वारा कानूनी पहलुओं की विस्तारपूर्वक चर्चा उदाहरण के माध्यम से की गईं। नोडल पदाधिकारी राजकुमार पासवान के द्वारा प्रक्रियागत जानकारी दी गई। पदाधिकारी कुमार सानू और उमा कुमारी के द्वारा सभी उपस्थित प्रतिभागियो को 12-12 के ग्रुप में बांटकर कचहरी न्यायिक पीठ के वाद के निपटारे के लिए एक केस स्टडी मॉक कोर्ट के माध्यम से आपसी संवाद कराया गया और कर्तव्य और अधिकार की समझ को बढ़ाने का प्रयास किया गया।
अंत मे धन्यवाद ज्ञापन नोडल पदाधिकारी राजकुमार पासवान के द्वारा किया गया और प्रशिक्षक एवं उपस्थित प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया।
संवाददाता-राजेन्द्र कुमार।