मुजफ्फरपुर।जिला पदाधिकारी श्री प्रणव कुमार ने इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया।
यह नियुक्ति औपबंधिक एवं निम्नांकित शर्ते के अधीन है-
1. राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति अस्थाई होगी। भविष्य में किसी समय यदि यह पाया जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा धोखाधड़ी या जालसाजी कर परीक्षा में सफलता प्राप्त की गई है, तो नियुक्ति रदद् करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी और उनके विरूद्ध आपराधिक मुकदमा भी चलाया जायेगा।
2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के सकंल्प संख्या- 2082 दिनांक 01.04.2003 के आलोक में योगदान के पश्चात् तीन महीने के अन्दर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर ही नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि निर्गत की जायेगी। यदि तीन माह के अन्दर नियुक्ति की सम्पुष्टि सही होती है तो संबंधित नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी के वेतन की निकासी तब तक नहीं की जायेगी, जब तक नियुक्ति की समपुष्टि नहीं हो जाती है।
3. योगदान के पश्चात् राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा।
4. यह अनुशंसा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल0पी0ए0 संख्या -276/2020 में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।
5. नियुक्त अभ्यर्थियों कर पुलिस सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
6. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानकर इस शर्ते पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र /अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
7. सभी नियुक्त राजस्व कर्मचारियों की आपसी वरीयता क्रम बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित अधिमान क्रम के अनुसार होगी।
8. नव नियुक्त राजस्व कर्मचारियों के वेतनादि का भुगतान सभी अभिलेखों के जाँच प्रतिवेदन अनुकूल होने पर ही किया जायेगा।
9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2015 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
10. सभी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 दिनों के अन्दर जिला भूमि सुधार प्रशाखा मुजफ्फरपुर (समाहरणालय मुजफ्फरपुर) में निम्नलिखित कागजातों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं छायाप्रति के साथ अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे-
(क) प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय यदि असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो योगदान के समय निश्चित रूप् से उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ख) प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय यदि दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो योगदान के समय निश्चित रूप से उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ग) प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय यदि पूर्व में नियोजित/पदस्थापित कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो योगदान के समय निश्चित रूप से उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(घ) प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र यदि प्रस्तुत नहीं किया गया है तो योगदान के समय उक्त प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध कराना होगा।
(ड़) पूर्व में नियोजित/पदस्थापित कार्यालय के विरमित/त्याग पत्र से संबंधित कागजात निश्चित रूप से समर्पित करना होगा।
(च) योगदान के समय सभी प्रमाण पत्र मूल में समर्पित करना होगा।
11. अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।