पटना:बिहार पंचायत चुनाव को लेकर मतदानकर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए जरूरत पड़ने पर शिक्षकों की तैनाती की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त व सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि राज्य के शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य में लगे शिक्षकों को चुनाव कार्य के लिए अपरिहार्य परिस्थितियों में तैनात किया जा सकता है।
आयोग के अनुसार इनके अतिरिक्त स्थानीय प्राधिकारों जैसे पंचायतों, नगरपालिकाओं के कर्मियों, विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों या लोक उपक्रम के कर्मियों को चुनाव कार्य पर नियुक्त किया जा सकता है।
आयोग के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत लोकसभा व विधानसभा चुनावों के अवसर पर जिन संस्थाओं के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी, उसी तरह पंचायत आम चुनाव, 2021 के अवसर पर कर्मियों की तैनाती की जाएगी।
रैंडम तरीके से कर्मियों की तैनाती से पक्षपात करने की संभावना कम…
आयोग ने अ’पने निर्देश में कहा कि रैंड’म तरीके से कर्मि’यों की तैनाती किए जाने से कर्मि’यों के चयन में कि’सी तरह के पक्षपात की संभाव’ना कम हो जाती है। भा’रत निर्वाचन आयो’ग के निर्देशों के तहत भी विधान’सभा एवं संसदीय चुना’वों के लिए मतदान एवं मतग’णना कर्मियों की प्रतिनि’युक्ति रैंडम नंबर तकनी’क के आधा’र पर की जाती है।